हाईकोर्ट के आदेश पर मकानदुकान समेत ईट भट्टे पर चला बुलडोजरसात अगस्त को नपा के ईओ को हाईकोर्ट ने किया तलब

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।औरंगाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में पांच पक्के मकानों दुकानों के साथ ईट भट्टे पर हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को ध्वस्तीकरण की कारवाई की गई।हालांकि कब्जाधारकों ने विरोध किया लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी।जेसीबी की मदद से सभी को ध्वस्त कर दिया गया।मामले में सात अगस्त को नपा के ईओ को हाईकोर्ट ने तलब किया है।बता दे कि औरंगाबाद निवासी एडवोकेट प्रदीप कुमार लोधी की रिट पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर नगर पंचायत की गाटा संख्या 1758 की एलएमसी भूमि पर बने पांच पक्के मकानों दुकानों ओर ईट भट्टे से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश दिए थे।अवैध निर्माण को ध्वस्त न करने पर सात अगस्त को नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी रोहित सिंह को हाईकोर्ट ने तलब किया है।हाईकोर्ट के तल्ख आदेश को देखते हुए बुधवार की दोपहर एसडीएम सदर अंगद यादव,नायब तहसीलदार संदीप कुमार गौरव,नेहा गुप्ता,कानूनगो सुंदर भाटी,सुरेशचंद,नगर पंचायत के ईओ,कई लेखपाल समेत औरंगाबाद,खानपुर,अगौता,सिकंदराबाद की पुलिस ओर पीएसी को लेकर मौके पर पहुंचे।एसडीएम ने तीन जेसीबी मशीनों को बुला लिया।सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।एसडीएम ने अपनी मौजूदगी में मकानों दुकानों को तुड़वाना शुरू किया तो निर्माणकर्ताओं ने विरोध किया।अधिकारियों ने विरोध को दर किनार करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया।साथ ही ईट भट्टे की चिमनी को गिरा दिया गया है।मौके पर जमीन भी खाली कराई जा रही है।

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